नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म व छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार; दोनों मामलों में न्यायिक रिमांड

कोरबा। महिला एवं बाल अपराधों तथा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उरगा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना उरगा पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों के साथ अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

स्कूल जाने निकली छात्रा नहीं पहुंची थी स्कूल
थाना उरगा में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के 19 सितंबर को सुबह करीब 9.30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकलने के बाद स्कूल नहीं पहुंचने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी। इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 520/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक, बालिका ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) एवं न्यायालय के समक्ष दिए गए कथनों में आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने, छेड़छाड़ करने तथा पूर्व में दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद प्रकरण में धारा 65(1), 74 बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 जोड़ी गई।

मामले में आरोपी मुकेश यादव पिता भारत यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी धंवईपुर, थाना कटघोरा को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को विशेष न्यायालय (एफटीएससी), कोरबा में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

8 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
दूसरी कार्रवाई में उरगा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को 5 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि दर्राभाठा पानी टंकी के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अजीत खुटे पिता बुलटुराम खुटे, उम्र 43 वर्ष, निवासी खोडडल, थाना उरगा बताया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद थैले से पारदर्शी पन्नी में रखी करीब 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। शराब रखने और बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 551/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने कहा कि महिला एवं बच्चों से जुड़े गंभीर अपराधों तथा अवैध शराब और मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।