SIR में हटे नाम फिर मतदाता सूची में जुड़ेंगे, 5 से 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

C कैटेगरी के मतदाताओं का घर-घर होगा सत्यापन, 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी देना जरूरी नहीं

रायपुर/कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छूटे हुए मतदाताओं तथा पहली बार मतदान के लिए पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए 5 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान वर्तमान में मतदाता सूची में अपंजीकृत व्यक्ति अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम हटाए गए पात्र मतदाता भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

अभियान के तहत 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले तथा 17 वर्ष से अधिक आयु के पात्र युवाओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पात्रता की पुष्टि होने के बाद ऐसे युवाओं और छूटे हुए पात्र मतदाताओं से प्राथमिकता के आधार पर फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।

SIR में नाम हटे तो फिर होगा घर-घर सत्यापन
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए या दस्तावेजों की कमी के कारण जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, लेकिन वे अभी भी संबंधित क्षेत्र में निवासरत हैं, ऐसे C कैटेगरी के मतदाताओं से बीएलओ घर-घर संपर्क करेंगे।

भौतिक सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर उनका नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी।
2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी देना जरूरी नहीं
निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नाम जुड़वाने के लिए आवेदक को 2003 की मतदाता सूची में अपना, माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम होने या न होने की जानकारी देना आवश्यक नहीं होगा। फॉर्म-6 से संबंधित अतिरिक्त घोषणा-पत्र भी हटा दिया गया है।

आधार के साथ अन्य दस्तावेज भी जरूरी
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ जन्मतिथि और निवास के पते के सत्यापन के लिए निर्धारित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। केवल आधार कार्ड के आधार पर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आवेदक को आधार कार्ड के साथ आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज अपने बीएलओ के पास जमा करने होंगे।

नाम हटाने और संशोधन के लिए भी आवेदन
विशेष अभियान में फॉर्म-6 के अलावा अन्य सेवाओं के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। विस्थापित अथवा मृत मतदाताओं के सत्यापन और नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा पता परिवर्तन, मतदाता पहचान पत्र में सुधार, बिना सुधार के डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड और दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 भराया जाएगा।

राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी सूची
विशेष अभियान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान केंद्रवार तैयार सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाएगी। इससे छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का एक और अवसर मिलेगा।

अभियान के दौरान आवेदन जमा करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों, बेघर तथा वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।