स्वच्छता को लेकर निगम और कारोबारी आमने-सामने, व्यवसायी पर एफआईआर

कचरा फेंकने पर ₹1000 जुर्माने से बढ़ा विवाद, निगम आयुक्त ने कहा- नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

कोरबा। कोरबा के पीएच रोड में सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने के मामले को लेकर नगर निगम और एक व्यवसायी के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मामला इतना बढ़ा कि निगम अधिकारियों और व्यवसायी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

बाद में निगम के स्वच्छता निरीक्षक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने व्यवसायी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। वहीं व्यवसायी ने भी नगर निगम आयुक्त सहित मौके पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, पीएच रोड स्थित राहुल बैग के सामने कचरा फेंके जाने को लेकर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए व्यवसायी पर ₹1000 का जुर्माना लगाया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। सूचना मिलने पर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान व्यवसायी ने जुर्माना देने से इनकार किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया।

बताया गया कि मौके पर कचरा फेंकने और जुर्माने को लेकर काफी देर तक बहस होती रही। स्थिति बिगड़ने के बाद निगम के वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी डॉ. संजय तिवारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने व्यवसायी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया।

व्यवसायी ने भी की शिकायत
मामले में व्यवसायी की ओर से भी नगर निगम आयुक्त और उनके साथ मौके पर पहुंची टीम के सदस्यों के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी गई है। व्यवसायी ने शिकायत में अपने पक्ष का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान : आयुक्त
नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने कहा कि नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने अथवा कचरा हटाने में लापरवाही बरतने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निर्धारित जुर्माना नहीं पटाने और निगम की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद मामला पुलिस जांच के दायरे में है। विवाद को लेकर पुलिस द्वारा संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है।