0 रांची के नगड़ी थाने में मामला दर्ज, साझेदारी का झांसा देकर निवेश कराने का आरोप
0 पैसे वापस मांगने पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और चेन-ब्रेसलेट छीनने का भी आरोप
कोरबा/रांची।कोरबा निवासी पूर्व सैनिक एवं कारगिल युद्ध के योद्धा प्रेमचंद पाण्डेय से रांची के टोल प्लाजा में साझेदारी दिलाने के नाम पर 34 लाख 40 हजार रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। झारखंड के नगड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में कोरबा के सराफा व्यवसायी जय कुमार सोनी, उसके साले जतिन रामवानी, टोल मैनेजर लवकुश यादव तथा अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, प्रेमचंद पाण्डेय की पहचान कोरबा स्थित न्यू जेके ज्वेलर्स के संचालक जय कुमार सोनी और जतिन रामवानी से हुई थी। दोनों ने दावा किया कि उन्हें रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित पतरा चौली टोल प्लाजा का संचालन मिला है और धनाभाव के कारण वे इसे पार्टनरशिप पर देना चाहते हैं। आरोप है कि टेंडर से जुड़े दस्तावेज और अन्य कागजात दिखाकर निवेश के लिए प्रेरित किया गया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक 26 और 27 अगस्त 2025 को नकद राशि देने के बाद अलग-अलग समय पर बैंक खाते और नकद के माध्यम से कुल 34.40 लाख रुपये आरोपियों को दिए गए। बाद में 100 रुपये के स्टांप पर एक अनुबंध भी कराया गया, जिसमें टोल संचालन की जिम्मेदारी सौंपने का उल्लेख था।
आमदनी बढ़ी तो साझेदारी से किया बाहर
प्रेमचंद पाण्डेय का आरोप है कि टोल संचालन शुरू होने के कुछ समय बाद जब आय बढ़ने लगी तो आरोपियों ने उनके कर्मचारियों को धमकाकर वहां से भगा दिया और पूरे संचालन पर कब्जा कर लिया। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया, जहां टोल कलेक्शन की जानकारी साझा की जाती थी।
NHAI से मिली जानकारी के बाद खुला मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के रांची कार्यालय में जानकारी ली तो पता चला कि टोल प्लाजा को पार्टनरशिप या सबलेट पर देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके बाद उन्हें कथित धोखाधड़ी का अहसास हुआ।
पैसे मांगने पर मारपीट और धमकी का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 7 जुलाई 2026 को रकम वापस मांगने पर जय सोनी, जतिन रामवानी, लवकुश यादव और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका एक दांत टूट गया। आरोप है कि उनका सोने का चेन और चांदी का ब्रेसलेट भी छीन लिया गया तथा पिस्टल दिखाकर दोबारा पैसे मांगने या पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
नगड़ी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कांड क्रमांक 126/2026 दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा 316(1), 318(4), 126(2), 115(2), 303(2), 351(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध कायम किया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक यशराज सिंह को सौंपी गई है।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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