20 जून से लागू हुए नए प्रावधान, स्मोकिंग, फेरी और नशे में हंगामा करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए विभिन्न मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधान 20 जून 2026 से प्रभावी कर दिए गए हैं।
रेलवे के नए नियमों के अनुसार अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों को 250 रुपये के बजाय 500 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही संबंधित यात्रा का पूरा किराया भी वसूला जाएगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में मामला न्यायालय तक पहुंच सकता है।
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर भी रेलवे ने कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे मामलों में 2500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर परिस्थितियों में आरोपी यात्री को तत्काल कोच से बाहर करने और कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा गया है।
रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर भीख मांगने तथा बिना अनुमति फेरी लगाने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया है।
नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं ट्रेन में धूम्रपान करने वालों पर भी 2000 रुपये तक का दंड निर्धारित किया गया है।
किसी अन्य व्यक्ति के नाम की टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में टिकट जब्त कर लिया जाएगा, पूरा किराया वसूला जाएगा और न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ भी रेलवे ने सख्त प्रावधान लागू किए हैं।
ऐसे यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है तथा उन पर 1000 रुपये तक जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवा जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये बदलाव जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम-2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन कर किए गए हैं। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और अनुशासित यात्रा वातावरण उपलब्ध कराना है।
हालांकि ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होने थे, लेकिन रेलवे ने इन्हें 20 जून 2026 से ही लागू कर दिया है।
मुख्य बदलाव एक नजर में
बिना टिकट यात्रा : ₹500 जुर्माना + पूरा किराया
महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश : ₹2500 तक जुर्माना
भीख मांगने या अवैध फेरी : ₹2000 तक जुर्माना
ट्रेन में धूम्रपान : ₹2000 जुर्माना
दूसरे के नाम की टिकट पर यात्रा : टिकट जब्त, किराया वसूली और अतिरिक्त जुर्माना
नशे में हंगामा : ₹1000 तक जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवा
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर अब किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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