राशनकार्ड अब घर बैठे:छत्तीसगढ़ में पूरी प्रक्रिया हुईऑनलाइन,सेवा-सेतु पोर्टल पर मिलेंगी सभी सुविधाएं

कोरबा। राशनकार्ड बनवाने या उसमें सदस्य का नाम जोड़ने एवं हटाने के लिए अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने राशनकार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब नए राशनकार्ड के आवेदन से लेकर संशोधन तक की पूरी प्रक्रिया सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के तहत नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।

जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे लोक सेवा केंद्र, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा जनपद पंचायत कार्यालयों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

अब तक राशनकार्ड के लिए आवेदन ऑफलाइन प्रक्रिया से किए जाते थे, जिससे लोगों को कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे। राशनकार्ड स्वीकृत होने पर उसकी पीडीएफ कॉपी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे हितग्राही डाउनलोड कर सकते हैं या लोक सेवा केंद्र से प्रिंट निकलवा सकते हैं।

फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया में दो स्तर की जांच व्यवस्था की गई है। पहले सत्यापन अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेगा, इसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी पुनः परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेगा।

इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
परिवार के मुखिया एवं सभी सदस्यों का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र अथवा सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र)
परिवार के मुखिया का बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

पात्रता के अनुसार मिलेंगे राशनकार्ड
अत्यंत गरीब परिवार, विशेष पिछड़ी जनजातियां, भूमिहीन मजदूर, विधवा एवं अनाथ बच्चों को अंत्योदय कार्ड, बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता कार्ड, बेसहारा वृद्ध, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को निराश्रित कार्ड, दिव्यांगजनों को निशक्तजन कार्ड तथा अन्य पात्र परिवारों को एपीएल कार्ड जारी किए जाएंगे।

राशनकार्ड से संबंधित सभी मामलों के निराकरण की समय-सीमा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन निर्धारित की गई है। आवेदन प्राप्त होने के बाद नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत स्तर पर पात्रता की जांच कर निर्धारित अवधि में निर्णय लिया जाएगा।