चाम्पा थाना क्षेत्र की घटना में कोर्ट का कड़ा फैसला, प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना
जांजगीर-चाम्पा/कोरबा।चाम्पा थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मई 2025 को पीड़िता अपने पिता के साथ घर पर थी। आरोपी, जो पूर्व परिचित थे, घर आए और भोजन करने के बाद पिता के सो जाने पर युवती को जबरन दूसरे कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया और फरार हो गए। घटना की सूचना पीड़िता की मां द्वारा थाना चाम्पा में दी गई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का फोरेंसिक निरीक्षण कराया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की मौजूदगी की पुष्टि की। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई, जिसने करतला (कोरबा) के जंगलों से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों में मनोज कुमार पटेल, नरेंद्र कुमार पटेल, रामकुमार पटेल (सभी निवासी कोरबा) तथा धरम चौहान (निवासी नागरदा, जिला सक्ती) शामिल हैं। पुलिस ने चार्जशीट पेश करने के बाद मामले की सुनवाई तेज हुई और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई।
इस कार्रवाई से पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिला है, वहीं आमजन में पुलिस और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में इस पूरे मामले में थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
Editor – Niraj Jaiswal
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