सम्पत्तिकर बकाया पर निगम सख्त, बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी की संपत्ति सील

कोरबा।नगर पालिक निगम कोरबा ने बकाया सम्पत्तिकर नहीं चुकाने वाले बड़े करदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 15 स्थित एक बड़े बकायादार की संपत्ति को सील कर दिया गया।

निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई परिवहन नगर, जोन प्लांट नंबर 14 में संचालित बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी के विरुद्ध की गई। कंपनी पर 86,870 रुपये का सम्पत्तिकर बकाया था, जिसे बार-बार नोटिस एवं वारंट जारी किए जाने के बावजूद जमा नहीं कराया गया।

आयुक्त के कड़े निर्देश के बाद निगम के राजस्व अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने संबंधित संपत्ति को सील करते हुए तत्काल बकाया राशि निगम कोष में जमा कराने के निर्देश दिए।

कार्रवाई के दौरान उप जोन प्रभारी दिलेश्वर सिंह कंवर, राजस्व उप निरीक्षक रथराम राठौर, भावेश यादव, अजय टांडे एवं राजेश वैष्णव भी मौजूद रहे।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर सहित विभिन्न मदों में बड़ी राशि बकाया है।

बार-बार सूचना देने के बावजूद भुगतान न करने वाले बकायादारों के खिलाफ अब सीलबंदी एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

निगम का कहना है कि करों की वसूली से ही शहर के विकास कार्य और नागरिक सुविधाओं का संचालन संभव है।

बकाया राशि जमा नहीं होने से निगम को आर्थिक क्षति होती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बड़े बकायादार यदि शीघ्र बकाया कर जमा नहीं करते हैं तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।