कोरबा।झाड़-फूंक का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सीमा प्रताप चन्द्रा ने अभियुक्त सूरज चौहान उर्फ दादू को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि आरोपी ने झाड़-फूंक के बहाने पीड़िता को उसकी सास के घर स्थित कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने चौकी रजगामार में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूर्ण की और अभियोग पत्र विचारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सशक्त तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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