कोरबा।कोरबा जिले में महज 6 और 8 वर्ष की दो नाबालिग लड़कियों के साथ क्रूर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष POCSO अदालत ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त संदेश देने वाला है।
जानकारी के अनुसार, कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडीह निवासी आरोपी व्यासनारायण सोनवानी ने अपने ही इलाके की दो छोटी बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपने कुकर्म को अंजाम दिया। घटना की जानकारी तब सामने आई जब पीड़िता की मां की भांजी ने फोन पर बताया कि बच्ची और उसकी सहेली के साथ आरोपी ने गलत हरकत की है। मां ने पूछताछ की तो दोनों बच्चियों ने आरोपी द्वारा किए गए दुष्कर्म की बात कबूल की।
मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत आरोपी के कृत्य का वीडियो था, जिसे एक गवाह ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कटघोरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (भादंसं) की धारा 376(2)(n) (दो बार) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (दो बार) के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
विशेष फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC-POCSO), कोरबा की पीठासीन अधिकारी श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा के समक्ष चली सुनवाई में जांच अधिकारी तेज कुमार यादव ने मजबूत सबूत पेश किए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई।
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कटघोरा, शोधन राम देवांगन ने पैरवी की। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर लगाम कसने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
Editor – Niraj Jaiswal
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