मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी अनिवार्य, बिना प्रिस्क्रिप्शन नशीली दवाएं बेचने पर कठोर कार्रवाई
स्कूल-कॉलेजों में साप्ताहिक नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश
कोटपा एक्ट का पालन सुनिश्चित कराने नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान के निर्देश
कोरबा। जिले में मादक पदार्थों की उपलब्धता, उपयोग और अवैध बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति (एनसीओआरडी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने और संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमंडलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, सीईओ जिला पंचायत दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी पंजीकृत चिकित्सकों को साइकोट्रॉपिक दवाओं की पर्ची ट्रिप्लीकेट (तीन प्रतियों) में जारी करने के निर्देश दिए। मेडिकल स्टोर्स में स्वापक एवं मनः प्रभावी दवाओं के क्रय-विक्रय, स्टॉक और पर्ची का मिलान जांचने के लिए औषधि निरीक्षक एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नियमित निरीक्षण कराने को कहा गया।
सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने और उन्हें क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए। बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाएं बेचने पर संबंधित स्टोर संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
अनाधिकृत व्यवसायियों एवं क्रेताओं की पहचान कर कार्रवाई करने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, गश्त बढ़ाने तथा तस्करी रोकने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। विभागों से आपसी समन्वय बनाकर सख्ती से काम करने को कहा गया।
कलेक्टर ने युवाओं को नशे की लत से बचाने को प्रशासन की प्राथमिकता बताया और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, जनजागरूकता अभियान चलाने तथा पुलिस, स्वास्थ्य एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए।
नशामुक्ति के लिए राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 14446 एवं अवैध मादक पदार्थों की रिपोर्टिंग के लिए एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 का शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।
शैक्षणिक परिसरों को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु कोटपा एक्ट के तहत स्कूलों से 100 मीटर की दूरी के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने तथा नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर एक्ट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समाज कल्याण विभाग को सभी स्कूल-कॉलेजों में प्रति सप्ताह नशामुक्ति संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के आदेश दिए, जिसमें विद्यार्थियों के साथ ग्रामीणों एवं बिहान दीदियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पंचायतों में गठित भारतमाता वाहिनी के माध्यम से रैलियां निकालकर एवं समूहों को सक्रिय कर नशामुक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाने को कहा गया।
जिले के नशा मुक्ति केंद्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा मरीजों के उपचार एवं परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के भी निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी और सभी विभाग मिलकर इस दिशा में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें।
Editor – Niraj Jaiswal
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