कोरबा। कटघोरा की तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने छह साल पुराने टैंकर चालक हत्या मामले में मुख्य आरोपी सूर्या उर्फ सूर्यप्रताप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
घटना 8 नवंबर 2019 की रात बांगो पुलिस थाना क्षेत्र की है। मृतक नरेश रजक आरोपी सूर्या, संतराम और अन्य के साथ खाना खाने के बाद अपने डीजल टैंकर के पास खड़ा था। इसी दौरान सूर्या पानी पीने आया तो नरेश ने मजाक में उसकी पानी की बोतल खींच ली। इससे नाराज सूर्या ने नरेश को थप्पड़ मार दिया। विवाद बढ़ने पर नरेश टैंकर में चढ़ गया।
आरोपी सूर्या ने गुस्से में टैंकर में रखे व्हील पाने से नरेश के सिर और कनपटी पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को टैंकर में ही रखकर चोटिया पहुंचा और तिलासो पेट्रोल पंप के मैनेजर मोहम्मद अनवर मोबीन को टैंकर के एक चैंबर से करीब 4500 लीटर डीजल बेचकर 50,000 रुपये ले लिए। फिर शव को बरौदखार तालाब में फेंक दिया।
अगली सुबह तालाब किनारे शव देखने पर ग्रामीण रामेश्वर सिंह ने बांगो थाने में सूचना दी। मर्ग जांच के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने आरोपी सूर्या और अनवर मोबीन को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अपराध कबूल कर लिया।
पुलिस ने धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना) और 379 (चोरी) के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। लंबे विचारण के बाद न्यायाधीश एच.के. रात्रे की अदालत ने मुख्य आरोपी सूर्या उर्फ सूर्यप्रताप सिंह (25 वर्ष, निवासी छोटे कतुआ, थाना खडगवां, जिला कोरिया) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अन्य दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में राहत दे दी गई।
मामले में शासकीय पक्ष से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय जायसवाल ने पैरवी की।
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