कोरबा। स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा को धोखे से जंगल ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी कृष्णा यादव (32 वर्ष), निवासी बरमपुर शांतिनगर कुसमुंडा, हाल पता ग्राम तिलकेजा थाना उरगा, को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) डॉ. ममता भोजवानी ने आरोपी को 25 साल का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश भी दिया गया है।
घटना 28 अप्रैल 2024 की है, जब छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। नगर निगम पार्किंग के पास आरोपी ने पिता का परिचित होने का झांसा देकर छात्रा को बाइक में बिठाया और ग्राम बुंदेली के आगे स्थित जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पीड़िता को पॉवर हाउस रोड नहर के पास छोड़कर फरार हो गया। घर पहुंचकर छात्रा ने परिजनों को घटना बताई, जिसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट की धारा 4, 6 तथा बीएनएस की धारा 137(2) और 65(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने मामले में मजबूत पैरवी करते हुए आरोपी को कठोर सजा दिलाई।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 65(1) बीएनएस के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 137(2) बीएनएस के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह और 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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