कबाड़ी मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी को चेक बाउंस मामले में 2 माह की सजा, 3.5 लाख रुपये का जुर्माना

कोरबा।जिले के कुख्यात कबाड़ी मुकेश कुमार साहू उर्फ बरबट्टी को माननीय सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में 2 माह के साधारण कारावास और 3 लाख 50 हजार रुपये के प्रतिकर राशि जमा करने की सजा सुनाई है।

मामला मुकेश के भाई शैलेश कुमार साहू से 3 लाख रुपये उधार लेने और सिक्योरिटी के रूप में दिए गए चेक के बाउंस होने से जुड़ा है। शैलेश ने धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा में मामला दर्ज कराया था।

मुकेश ने राशि लौटाने में आनाकानी की, जिसके बाद शैलेश ने चेक बैंक में प्रस्तुत किया, जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने मुकेश को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जिसे सत्र न्यायालय ने अपील खारिज कर बरकरार रखा। इसके बाद मुकेश को जेल भेज दिया गया।

आदतन अपराधी है मुकेश साहू
मुकेश साहू का आपराधिक इतिहास पुराना है। वर्ष 2014 में गेवरा दीपका कॉलरी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसे 3 वर्ष की सजा मिल चुकी है। इस मामले में भी अपील को अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने खारिज कर दिया था।

इसके अलावा, जाहिद खान से ट्रक खरीद के भुगतान में दिए गए 1 लाख 1 हजार रुपये के चेक बाउंस होने पर मुकेश को 3 माह की सजा और 1 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना हो चुका है।

मामले में मुकेश की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पैरवी की, जबकि आवेदक शैलेश की ओर से अधिवक्ता बलराम तिवारी ने तथ्यात्मक तर्कों के साथ पक्ष रखा, जिसके आगे मुकेश के तर्क नहीं टिक सके।