नोनबिर्रा उचित मूल्य दुकान निलंबित, बजरंग महिला स्व-सहायता समूह को अस्थायी आबंटन

कोरबा, 18 सितंबर 2025: ग्राम पंचायत नोनबिर्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आईडी 552004062) को अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया गया है। दुकान के संचालक प्रेमलाल कंवर के खिलाफ शिकायत मिली थी कि बिना राशन वितरण के राशनकार्डधारियों से फिंगर प्रिंट लिए जा रहे थे और राशनकार्ड में फर्जी एंट्री की जा रही थी।

खाद्य निरीक्षक पाली की जांच में जून से अगस्त 2025 तक के चावल वितरण में अनियमितता पाई गई। भौतिक सत्यापन में 26.10 क्विंटल चावल, 10.27 क्विंटल नमक और 0.51 क्विंटल शक्कर की कमी भी सामने आई।

खाद्य अधिकारी के अनुसार, यह कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है। इसके चलते अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली ने 12 सितंबर 2025 को संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और दुकान को निलंबित कर बजरंग महिला स्व-सहायता समूह सिरली (आईडी 552004069) को अस्थायी रूप से आबंटित किया गया।

वर्तमान में मामला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के न्यायालय में लंबित है।

नोनबिर्रा ग्राम पंचायत से व्यपवर्तित खाद्यान्न की वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्धारित समय में वसूली न होने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।