बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे-130 पर लग्जरी कारों के काफिले से जाम लगाकर सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले रसूखदार युवकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि इन युवकों की महंगी गाड़ियां जब्त क्यों नहीं की गईं और अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने देर रात सात लग्जरी कारों को जब्त कर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी।
क्या है मामला?
18 जुलाई 2025 की रात बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर कुछ प्रभावशाली युवकों ने अपनी लग्जरी कारें, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां शामिल थीं, बीच सड़क पर खड़ी कर रील बनाई। ड्रोन से शूट किए गए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जो वायरल हो गया। इस हरकत से हाईवे पर जाम लग गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। शुरू में पुलिस ने केवल 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामूली कार्रवाई की, जिस पर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
21 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, “जब आम लोगों के मामलों में गाड़ियां जब्त की जाती हैं, तो रसूखदारों के मामले में क्यों नहीं? केवल चालान करना कानून की पूर्ति नहीं है।” कोर्ट ने पूछा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2) (सार्वजनिक मार्ग पर बाधा), 285 (लापरवाही से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा), और 3(5) (सामान्य मंशा से अपराध) के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
हाईकोर्ट की फटकार के बाद बिलासपुर SSP रजनेश सिंह के निर्देश पर सकरी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। सोमवार देर रात सात लग्जरी कारों को जब्त कर लिया गया और सात युवकों—वेदांश शर्मा, विपिन वर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, अभिनव पांडेय, यशवंत, आकाश सिंह, और दुर्गे ठाकुर—के खिलाफ BNS की धाराओं 126(2), 285, और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि ड्रोन फुटेज और वायरल वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सकरी थाना प्रभारी ने कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस घटना ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। कई यूजर्स ने इसे रसूखदारों की मनमानी और पुलिस की शुरूआती नरमी को कानून-व्यवस्था का मखौल बताया। एक एक्स यूजर ने लिखा, “हाईकोर्ट का संज्ञान लेना इस बात का सबूत है कि रसूखदारों को भी कानून का पालन करना होगा।” इस मामले ने पुलिस की जवाबदेही और रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
आगे क्या?
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था और रसूखदारों के दबदबे के खिलाफ एक बड़ा कदम हो सकता है। कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस अब इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है, और यह देखना बाकी है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक पूरी होती है।
Editor – Niraj Jaiswal
Mobile – 9754876042
Email – urjadhaninewskorba@gmail.com
Address – Press Complex, T.P. Nagar, Korba C.G. 495677