रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब नागरिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाइस नंबर को नए वाहन में दोबारा उपयोग कर सकेंगे।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इस नई व्यवस्था की सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिन वाहन मालिकों का पुराना वाहन रजिस्ट्रेशन विधिपूर्वक रद्द हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से एनओसी के साथ लाए गए वाहन में अपना पुराना नंबर फिर से ले सकेंगे।
प्रक्रिया: वाहन मालिक को निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।यह सुविधा नॉन-फैंसी नंबरों के लिए भी उपलब्ध होगी।यह सेवा केवल नए वाहनों या अन्य राज्यों से स्थानांतरित वाहनों पर लागू होगी।छत्तीसगढ़ में पहले से पंजीकृत अन्य वाहनों के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी।
क्यों खास है यह फैसला
यह निर्णय वाहन मालिकों को उनके मनपसंद नंबर को दोबारा इस्तेमाल करने का अवसर देगा, जिससे उनकी भावनात्मक या व्यावसायिक पहचान बरकरार रहेगी। साथ ही, यह परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा। इस सुविधा से नंबर आरक्षण की जटिलताएं कम होंगी और पूरे राज्य में वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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