नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में दो आरोपियों को 5 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड क्षेत्र में नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में कोरबा की एनडीपीएस एक्ट स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों, पंकज शर्मा और सुमित बेहरा, को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला 3 साल बाद आया है।

27 अप्रैल 2022 को सीएसईबी पुलिस को सूचना मिली थी कि नया बस स्टैंड के पास दो व्यक्ति नशीले इंजेक्शन बेच रहे हैं।

तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी रामेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारकर पंकज शर्मा (38, बैगीनडभार) और सुमित बेहरा (23, पथर्रीपारा) को गिरफ्तार किया। उनके बैग से 435 पेंटाजोसीन लैक्टेट इंजेक्शन बरामद हुए।

दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22बी के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।