कोरबा जिले के करतला गांव में 14 फरवरी 2024 को 25 वर्षीय अमित साहू की बोलेरो वाहन और पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या करने वाले तीन आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए आरोपी हेमलाल दिव्य (28 वर्ष), पवन कंवर (27 वर्ष) और राजेश लहरे (24 वर्ष) सभी करतला गांव के नवाडीह निवासी हैं।
घटना के अनुसार, आरोपियों ने फिरौती के लिए अमित साहू, जो अपनी बोलेरो गाड़ी किराए पर चलाता था, को शातिर साजिश के तहत फंसाया। उन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर उससे अमित के भाई अजय साहू को फोन किया और झूठा बहाना बनाकर बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी मांगी। अजय ने भरोसे में अमित को बोलेरो लेकर भेज दिया। रास्ते में नकाबपोश आरोपियों ने अमित पर हमला कर उसे अगवा कर लिया और जंगल में ले गए।
जंगल में फिरौती की मांग के दौरान अमित ने एक आरोपी को पहचान लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे मारने का फैसला किया। उन्होंने अमित को उसकी ही बोलेरो से 7-8 बार कुचला, और जब उसकी मौत नहीं हुई तो सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई।
पुलिस जांच के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत 3 वर्ष और धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को गंभीरता से लेते हुए कठोर सजा का फैसला सुनाया।
Editor – Niraj Jaiswal
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