कोरबा। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) तथा सह-अध्यक्ष, जिला समिति (छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम) ने श्वेता हॉस्पिटल, रजगामार रोड, जिला जेल के पास और न्यू कोरबा हॉस्पिटल, मंगलम विहार, कोसाबाड़ी पर अनियमितताओं और नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई की है। दोनों अस्पतालों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 1 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक निलंबित कर दिया गया है।
24 जून 2025 को नर्सिंग होम एक्ट के तहत गठित निरीक्षण दल ने दोनों अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल के प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर दोनों संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। 27 जून 2025 को दोनों अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए गए और नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के नियम 09 और 12 के तहत कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ ने श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित किया और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। निलंबन अवधि के दौरान श्वेता हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर भी नियम 12 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सकीय मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। दोनों अस्पतालों को भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है।
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