मारपीट और लूटपाट के मामले में छह आरोपियों को सजा

जांजगीर-चाम्पा। वर्ष 2021 में बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के तहत हुए मारपीट, लूटपाट और उगाही के एक सनसनीखेज मामले में जांजगीर के अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने की।

घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब आरोपी भूपेंद्र रात्रे (31, बोकरामुडा, बलौदा), लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा (29, भनपुरी, रायपुर), तरुण कुमार (23, भनपुरी, रायपुर), कृपाण बघेल (26, दीनदयाल कॉलोनी, रायपुर), भोल कश्यप (29, मलदा, हसौद, शक्ति), और रामपल कश्यप (24, जमडी, हसौद, शक्ति) ने एक राय होकर आवेदक की कीटनाशक दवाई की दुकान में घुसकर अश्लील गाली-गलौच, मारपीट, और लूटपाट की। आरोपियों ने दुकान से एक लाख रुपये की उगाही भी की थी।

न्यायालय ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (भा.द.सं.) की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), और 386 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपये का अर्थदंड, साथ ही अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई।

इसके अतिरिक्त, धारा 397 के तहत सभी आरोपियों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड, तथा अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का साधारण कारावास की सजा दी गई।

आरोपी भोल कश्यप को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 200 रुपये का अर्थदंड, और अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

यह फैसला क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संदेश देता है। स्थानीय लोगों ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है।