7 हजार के लिए महिला की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

कोरबा। 7 हजार रुपए की रकम को लेकर बार-बार के टेंशन ने ऐसा मोड़ लिया कि गौरी चौहान की हत्या हो गई। इस मामले में एक्ट्रोसिटी कोर्ट ने आरोपी शेषनारायण पाण्डेय को उम्रकैद की सजा दी है।

कोरबा क्षेत्र में यह घटना 5 सितंबर 2020 की दोपहर को हुई थी जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया। खबर के अनुसार मृतका गौरी बाई चौहान अपने परिवार सहित अटल आवास स्थित घर पर थी। उसी समय चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर आई। पीछे-पीछे बेटा लखन चौहान भी आया। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले शेषनारायण पांडेय ने उमा यादव पर चाकू जैसे हथियार से हमला किया जिससे वह जमीन पर गिर गई।

फिर शेष नारायण पांडेय दौड़ते हुए उसके घर की तरफ आया। बचाव हो पाता, हमला करने गौरी के पेट पर धारदार हथियार घुसा दिया जिससे उसकी अंतड़ी बाहर निकल आई।

परिवार के लोग हरकत में आये तो हमलावर भाग निकला।

परिजनों ने दोनों महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया किन्तु गौरी बाई को नहीं बचाया जा सका। घटना के संबंध में मृतका के पति लक्ष्मी प्रसाद चौहान की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने धारा 302, 307, 3(2) एससीएसटी एक्ट के तहत शेष नारायण पांडेय के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया।

प्रकरण विचारण हेतु विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजनपक्ष ने 10 साक्षियों का बयान सहित प्रमाणित साक्ष्य पेश किए।

विशेष न्यायालय एससीएसटी – पीठासीन न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी शेषनारायण पांडेय को धारा 302 में आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

धारा 307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थदंड तथा एक्ट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के दंड से दंडित किया गया है।