कोरबा-कटघोरा। कोल ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल हत्याकाण्ड के मामले में आरोपी बनाए गए एसईसीएल सरायपाली परियोजना के तत्कालीन सब एरिया मैनेजर सुरेंद्र सिंह चौहान का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कटघोरा एचके रात्रे की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष को सुनने व तथ्यों का अवलोकन बाद कहा कि आवेदक/अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध हत्या जैसे गंभीर प्रकृति का है।
प्रकरण में विवेचना अपूर्ण है। इस कारण से इस स्तर पर अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित दर्शित नहीं है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की ओर से पेश न्यायदृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण मान्य किये जाने योग्य नहीं है इसलिए अभियुक्त की ओर से पेश अग्रिम जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया।
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