कोरबा। विवाह के सपने दिखाकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा दी है और उस पर 12 हजार की पेनाल्टी लगाई है।
पुलिस ने बताया कि 25 अप्रैल 2024 को पीडि़ता ने थाना सिविल लाईन रामपुर, कोरबा में लिखित शिकायत प्रस्तुत किया था कि उसकी मौसी जो ग्राम पण्डरीपानी में रहती है, के यहां अक्सर आना-जाना करती थी। उसकी बुआ की बेटी का विवाह भी पण्डरीपानी में हुआ था। वह ग्राम पण्डरीपानी में छठी कार्यक्रम में 20 नवम्बर 2020 को गई थी, जहां पर शिवम कुमार पटेल से उसका परिचय हुआ। शिवम पटेल ने प्यार की बात कहते हुए झांसे में लिया और शादी का वादा किया ।
इसके बाद उसने किशोरी को चंगुल में फंसाकर कई मौके पर दुष्कर्म किया। बाद में विवाह से इंकार कर दिया।
पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) डॉ. ममता भोजवानी ने धारा 376 (2) (एन) भादसं 1860 एवं धारा-06 पॉक्सो एक्ट 2012 में आरोपी शिवम कुमार पटेल पिता मोहन लाल पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम पण्डरीपानी, थाना सिविल लाईन रामपुर को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने पैरवी की।
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