कोरबा। राज्य शासन के नए नियम अनुसार अब दुकान 24 घंटा खुलेंगी, पर इसके लिए छह माह के अंदर पंजीयन कराना होगा और कर्मचारियों व श्रमिकों की श्रम पहचान संख्या प्राप्त करना होगा।
भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री राधेश्याम जायसवाल ने इसका स्वागत करते हुए बताया कि दुकान एवं माल में कार्य करने वाले श्रमिकों-कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा का श्रम कार्ड बनने से श्रमिकों एवं उसके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उपचार राज्य बीमा चिकित्सालय में निश्शुल्क होगा। साथ ही दुकान-माल में कार्य करने वाले श्रमिकों की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित को पेंशन एवं उपचार कि सुविधा प्राप्त होने लगेगी।
जायसवाल ने बताया कि शासन द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन संबंधित श्रम विभागीय अधिसूचना राज्य में प्रभावशील हो गई है। इसके पश्चात अब प्रदेश में स्थित दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग जिला कार्यालयों द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किया जाएगा।
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