कोरबा। कन्या को विवाह में जो स्त्री धन मिलता है, उसकी लिस्टिंग जरूरी है। उन सामग्रियों की लिस्ट नहीं होने पर दहेज़ प्रकरण बनने की दशा में उनकी वापसी में दिक्कत होती है। इस प्रकार की किसी भी समस्या होने पर पीडि़त महिला 181 में शिकायत कर सकती है।
यह बातें कमला नेहरू महाविद्यालय एवं ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जागरूकता शिविर में महिला बाल विकास विभाग की संरक्षण अधिकारी (घरेलू हिंसा) श्रीमती रजनी मारिया ने छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहीं।
मुख्य वक्ता के रूप में महिला बाल विकास विभाग की संरक्षण अधिकारी (घरेलू हिंसा) श्रीमती रजनी मारिया, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक सुश्री पुष्पा नवरंग, जिला विधिक जागरूकता परिषद की पैरालीगल वालिंटियर श्रीमती उमा नेताम एवं चाइल्ड लाइन कोरबा की टीम मेंबर से श्रीमती अनुराधा सिंह उपस्थित रहीं।
पीडि़तों को न्याय प्राप्त करने प्रेरित करें : डॉ. बोपापुरकर
कमला नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रशांत बोपापुरकर ने कहा कि खासकर विधि के विद्यार्थी होने के नाते इन युवाओं को अपने आस पास की इस तरह की घटनाओं पर निगाह रखना चाहिए और अपने कानूनी ज्ञान से पीडि़तों को जागरूक कर न्याय की प्राप्ति के लिए प्रेरित भी करना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा की प्राचार्य डॉ. किरण चौहान ने किया।
मंच संचालन विधि कॉलेज के सहायक प्राध्यापक महिपाल कहरा ने किया।
इस अवसर पर कमला नेहरू एवं ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
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