तीन स्थानों से 93 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त

कोरबा-उरगा । उरगा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले सिंडिकेट पर कार्रवाई की गई है। तीन अलग-अलग स्थानों से 93 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं शराब निर्माण करने वाला पात्र को जप्त किया गया है।


पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में अवैध कच्ची महुआ शराब बना कर बिक्री करने वाले सिंडिकेट पर कार्यवाही करने में उरगा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

8 सितंबर को मुखबिर से सूचना के अधार पर ग्राम तरदा नदी के पास कच्ची महुआ शराब बना रहे स्थान पर घेरा बंदी कर छापामार कार्यवाही किया गया। एक व्यक्ति पुलिस को आता देख मौके से भाग गया जो घटना स्थल से महुआ शराब बनाने वाले उपकरण चुल्हा व सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया एवं 8 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 1 बड़ी डेजकी 20 लीटर क्षमता वाली, 1 छोटी डेजकी 10 लीटर क्षमता वाली को जप्त कर थाना उरगा में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर फरार आरोपी की पता-तलाश की जा रही है।


इसी तरह 9 सितंबर को मुखबिर की सुचना पर ग्राम भैसमा मे कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहे आरोपी गोविन्दा नायक निवासी मोतीसागर  से एक प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ प्लास्टिक की थैली में कुल 25 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


अन्य मामले में 9 सितंबर को एक व्यक्ति स्कूटी में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर परिवहन करने की सुचना पर भैसमा ओव्हर ब्रीज के पास घेराबंदी किया गया जो मौके से भागने लगा जिसका पीछा करे पर अपने पास रखे एक प्लास्टिक की बोरी में रखे 60 लीटर कच्ची महुआ शराब को फेककर भाग गया।

आरोपी के द्वारा फेके गए महुआ शराब कुल 60 लीटर को जप्त कर अपराध आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। उरगा पुलिस के द्वारा अवैध कारोबारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक अजय पाण्डेय, सुनील पाण्डेय, प्रआर सचिन नवनीत, नरेश टाण्डे, आरक्षक राज कुमार साहु, महासिंह सिदार, प्रेम साहु, झंगल मझवार, रामेद्र बर्मन की भूमिका रही।