मॉडिफाइड 49 साईलेंसरों एवं प्रेशर हॉर्न की जप्ती

कोरबा । उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में दिए गए निर्देश के पालन में जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में थाना-चौकी पुलिस के द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरों एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध एमवी एक्ट और धारा 106 बीएनएसएस के तहत् जप्ती की कार्यवाही की गई है।

राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनि प्रदूषण पीडि़त लोगों का कथन लिया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है ताकि इस संबंध में बड़ी कार्यवाही किया जा सके।


इस कड़ी में पुलिस ने कुल 49 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए मॉडिफाइड साइलेंसरों और प्रेशर हार्न की जप्ती की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही से संबंधित वाहनों के धारकों में तो हडक़म्प मची ही, अन्य ऐसे वाहन धारकों में भी खलबली मच गई है। यह कार्यवाही मुख्यत: चौकी सर्वमंगला, मानिकपुर, थाना कटघोरा, कोतवाली, कुसमुंडा यातायात और दर्री के द्वारा करते हुए प्रत्येक वाहन से 2300 रुपए जुर्माना भी किया गया है।


पुलिस की अपील


कोरबा पुलिस ने जिलावासियों से अपील की है कि आप सुरक्षित रहें और ध्वनि प्रदूषण वाली मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल न करें। अगर कहीं मॉडीफ़ाइड साइलेंसर बिक रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। इससे न केवल अपनी सुरक्षा की गारंटी करेंगे, बल्कि समृद्धि की दिशा में भी मदद करेंगे। सभी को एक सुरक्षित और शांत सडक़ों की दिशा में एकजुट होकर दुर्घटना मुक्त शहर बनाने के लिए जिला पुलिस आमंत्रित करती है।