रायपुर। पटवारी हड़ताल के कारण शासन ने आनलाइन रिकार्ड के आधार पर तहसीलदारों को उक्त प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है इसके बाद भी वर्तमान में लाखों प्रामण पत्र अभी पेडिंग लिस्ट में डाल दिए गए हैं। प्रदेश में आय के 113540, मूल निवासी के 60501,अनुसूचित जाति के 46851,ओबीसी जाति के 47375 प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। रायपुर जिले का आंकड़ा देखें तो 2208 आय, 2353 मूल निवासी, 600 एससीएसटी के जाति प्रमाण पत्र और 1688 ओबीसी के प्रमाण पत्र बनने को लंबित हैं।
इसलिए ज्यादा हो रहे हैं आवेदन
पटवारी हड़ताल के कारण राजस्व पटवारी संघ अपनी 32 सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की बेमियादी हड़ताल से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इन दिनों स्कूल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, इस वजह से उक्त दस्तावेज बनाना जरूरी हो गया है।
प्रमाण पत्र – लंबित – समय सीमा के बाद लंबित
आय प्रमाण पत्र – 113540 – 612
मूल निवासी प्रमाण पत्र – 60501- 1315
अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र – 46851- 667
ओबीसी जाति प्रमाण पत्र – 47375 – 725
निरस्त और वापस कर रहे आवेदन
ई-डिस्ट्रिक से मिले डेटा के मुताबिक प्रमाण पत्र जारी तो नहीं किए जा रहे हैं, दूसरी ओर हजारों दस्तावेजों को रिजेक्ट कर दिया गया है। राजस्व अधिकारियों ने 52491 आवेदन आय के, मूल निवास के 61374,अनुसूचित जाति 120521 और ओबीसी जाति के 518256 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।इसके अलावा इससे अधिक संख्या आवेदनों को वापस करने की भी है।
लोगों के अटक रहे काम
लोग पटवारी की तलाश में तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें भटकना पड़ रहा है। जब तक पटवारियों की हड़ताल खत्म नहीं होगी, तब तक आम लोगों को तहसील कार्यालय में इसी तरह भटकना पड़ेगा। वहीं पटवारी संघ ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल समाप्त नहीं करने की ठान रखी है।
यह है आदेश
आदेश में लिखा गया है कि आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों से ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी, जिसकी पूर्ति के लिए आवेदक को पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर होना पड़े।यह निर्देश आगामी आदेश तक लागू रहेगा।ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
वर्जन
सभी तहसीलदारों को ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर प्रमाण पत्रों को जारी करने का आदेश दिया गया है। बिना उचित कारण के किसी भी आवेदन को लंबित और निरस्त नहीं किया जा सकता।
रमेश शर्मा, संचालक, राजस्व विभाग
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