नि:शुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत और नागरिकों के कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
कोरबा। राज्योत्सव के भव्य आयोजन में जिला न्यायालय कोरबा के न्यायाधीशों ने नागरिकों को कानूनी अधिकारों एवं नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव के नेतृत्व में न्यायाधीशों ने आयोजन में सहभागिता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाई।
इस दौरान लोगों को बताया गया कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। पात्र व्यक्ति बिना किसी आर्थिक बोझ के कानूनी सलाह और न्यायिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। न्यायाधीशों ने विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और इसके लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी साझा की।
कार्यक्रम में लोक अदालत की उपयोगिता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। नागरिकों को बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विवादों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सरल निराकरण कराया जा सकता है। इसके साथ ही न्यायालयीन प्रक्रिया और कानूनी अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया।
इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को न्याय व्यवस्था से जोड़ना तथा आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित होने से बचाना है।
Editor – Niraj Jaiswal
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