कोटपा अधिनियम के तहत 17 दुकानों पर कार्रवाई, 11 चालान काटे

दर्री और जेलगांव क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण अभियान; छह दुकानदारों को दी गई समझाइश, प्रतिबंध संबंधी पोस्टर भी लगाए

कोरबा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले में कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी के मार्गदर्शन में परिवर्तन दल ने दर्री और जेलगांव क्षेत्र में दुकानों की जांच की। अभियान के दौरान कुल 17 दुकानों में कार्रवाई करते हुए 11 चालान काटे गए, जबकि छह दुकानदारों को नियमों की जानकारी देकर समझाइश दी गई।

जिला नोडल अधिकारी कुमार पुष्पेंश एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद्माकर शिंदे के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत छह और धारा 6 (ब) के तहत पांच चालान किए गए। यह कार्रवाई विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों सहित संबंधित क्षेत्रों की दुकानों में की गई।

अभियान के दौरान सभी दुकानों में धारा 6 (अ) के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी पोस्टर भी चस्पा किए गए। दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों और उनके पालन की जानकारी दी गई।

धूम्रपान और तंबाकू बिक्री पर नियंत्रण का उद्देश्य
अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण करना है। साथ ही लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।

कार्रवाई में सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र देवांगन, औषधि निरीक्षक श्रेंद्र कुमार भगत, जिला सलाहकार डॉ. मानसी जायसवाल,सोशल वर्कर संतोष केवट,दर्री थाना के आरक्षक कृष्ण भारद्वाज, दर्री जोन के स्वच्छता निरीक्षक शैलेंद्र नामदेव, नगर निगम के एआरआई सत्य प्रकाश राठौर और हेल्पर मुकेश कुमार राज सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।