सुरक्षा मानकों के पालन के बिना नहीं लगेगा पटाखा बाजार

पुलिस ने पटाखा कारोबारियों को दिए निर्देश, लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही होगा भंडारण और बिक्री; अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का दिया गया प्रशिक्षण

कोरबा। दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखा बाजार में अग्नि सुरक्षा और जनसुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों के बिना पटाखा बाजार संचालित नहीं होने दिया जाएगा।

कारोबारियों को लाइसेंस की शर्तों के साथ निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में रविवार को पुलिस ने पटाखा कारोबारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसीबी प्रभारी विरासत कुजूर, नगर निगम के सुमित गुप्ता तथा होमगार्ड के अग्निशमन दल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों में वैध लाइसेंस की प्रति अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। पटाखों की बिक्री और भंडारण केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान पर ही किया जाए। तय मात्रा से अधिक पटाखे रखने, लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद बिक्री करने और दुकान का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए करने पर प्रतिबंध रहेगा।

अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का दिया गया प्रशिक्षण
बैठक के दौरान होमगार्ड के अग्निशमन दल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पटाखा कारोबारियों को अग्निशमन यंत्रों के सही और प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। इस दौरान आग लगने की स्थिति में तत्काल बचाव के उपायों को समझाते हुए अग्निशमन यंत्रों के इस्तेमाल का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया।

पुलिस ने कारोबारियों से निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।