नया बस स्टैंड में परिवहन विभाग की सघन जांच,बिना फिटनेस दौड़ रही बस पर 5,000 का जुर्माना

जिला परिवहन अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश; बस मालिकों और चालकों से दस्तावेज पूरे रखने की अपील

कोरबा। यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन विभाग ने बसों की सघन जांच शुरू की है। जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने कोरबा के नए बस स्टैंड पहुंचकर वहां से संचालित होने वाली बसों के दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान एक बस का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त पाए जाने पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाया गया। संबंधित बस संचालक को तत्काल फिटनेस नवीनीकरण कराने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी गई कि वैध फिटनेस के बिना बस का संचालन नहीं किया जाए।

बस में जरूरी दस्तावेज रखना अनिवार्य
जांच के दौरान बसों के आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल की गई। जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने जिले में संचालित सभी बस मालिकों और चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बस में पंजीयन प्रमाणपत्र, वैध बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र सहित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बस में किराया सूची प्रदर्शित होना भी जरूरी है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बसों का संचालन निर्धारित गति सीमा और समय-सारिणी के अनुरूप किया जाए।

यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका ध्यान रखने के साथ सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।


परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आने वाले दिनों में कटघोरा, पाली, दीपका, हरदीबाजार, उरगा, भैसमा, करतला, बालको और दर्री सहित विभिन्न मार्गों पर बसों की जांच की जाएगी।

कार्रवाई में जिला परिवहन अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर और विभागीय कर्मचारियों की भूमिका रही। परिवहन विभाग ने बस संचालकों से छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन नियमों का पालन करने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है।