फर्जी शिकायतों के आरोपों के बीच अब मुकुंद ने ओमप्रकाश के खिलाफ दर्ज कराई FIR

शिक्षकों के विवाद में नया मोड़: बीआरसी भवन के सामने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

कोरबा। शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर लंबे समय से विवाद में चल रहे दो शिक्षकों के बीच मामला अब थाने तक पहुंच गया है। मुकुंद केशव उपाध्याय की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने ओमप्रकाश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकुंद ने आरोप लगाया है कि 22 अगस्त की शाम अंधरीकछार स्थित बीआरसी भवन के सामने ओमप्रकाश बघेल ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार मुकुंद केशव उपाध्याय, पिता स्व. सत्येंद्र कुमार उपाध्याय, उम्र 50 वर्ष, साई वाटिका कॉलोनी खरमोरा निवासी हैं और शासकीय माध्यमिक शाला आमापाली, विकासखंड कोरबा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

मुकुंद ने पुलिस को बताया कि 22 अगस्त 2026 को शाम करीब 5:30 बजे अंधरीकछार स्थित बीआरसी भवन में शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक समाप्त होने के बाद ओमप्रकाश बघेल उनके पास पहुंचे और कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।

बचाव में आए शिक्षक से भी विवाद का आरोप
शिकायत में मुकुंद ने बताया कि दोनों के बीच विवाद की स्थिति देखकर वहां मौजूद शिक्षक अनिल रात्रे एवं अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान ओमप्रकाश बघेल ने अनिल रात्रे के साथ भी गाली-गलौज की और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि काफी देर तक चले इस घटनाक्रम से वे मानसिक रूप से परेशान और आहत हुए।

मुकुंद ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि ओमप्रकाश बघेल, जो शासकीय हाई स्कूल बड़मार, विकासखंड करतला में व्याख्याता हैं, उनके खिलाफ करीब 20 वर्षों से बार-बार शिक्षा विभाग में शिकायतें करते आ रहे हैं, जिससे वह लगातार मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।

पहले फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत, अब एफआईआर
गौरतलब है कि इससे पहले मुकुंद केशव उपाध्याय ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र सौंपकर अपने नाम से की गई कथित फर्जी हस्ताक्षरयुक्त शिकायतों और बीएड संबंधी शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके नाम का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।

अब इसी विवाद के बीच मुकुंद की शिकायत पर पुलिस ने ओमप्रकाश बघेल के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों से शुरू हुआ यह विवाद अब पुलिस तक पहुंचने के बाद और गंभीर हो गया है।

पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां और लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।