समय पर राशन नहीं पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
शिकायत के बाद अपर कलेक्टर ने जारी किया सख्त आदेश, जिला प्रबंधक भी होंगे जवाबदेह
कोरबा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने में हो रही देरी पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा में खाद्यान्न का भंडारण नहीं करने वाले अधिकृत परिवहनकर्ताओं से पहले नियमानुसार पेनाल्टी वसूली जाएगी, इसके बाद ही उनके बिलों का भुगतान किया जाएगा।
यह कार्रवाई लोक जनशक्ति पार्टी (रा.) के जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे द्वारा जनदर्शन में की गई शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में बताया गया था कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकृत परिवहनकर्ता समय पर राशन दुकानों तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे प्रत्येक माह 7 तारीख को आयोजित होने वाला ‘चावल उत्सव’ प्रभावित हो रहा है और हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है।
अपर कलेक्टर ने जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वाहन और हमाल उपलब्ध कराकर सभी उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित समय के भीतर खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन परिवहनकर्ताओं द्वारा लापरवाही बरती जाएगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार पेनाल्टी लगाकर उसकी राशि जमा होने के बाद ही बिलों का भुगतान किया जाए। पेनाल्टी वसूली का प्रमाण जिला खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है।
आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि इसके बावजूद लापरवाही जारी रही तो संबंधित परिवहनकर्ताओं के साथ-साथ नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, विलंब से खाद्यान्न भंडारण करने वाले परिवहनकर्ताओं पर 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पेनाल्टी का प्रावधान है।
जारी आदेश की प्रतिलिपि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन तथा शिकायतकर्ता को भी भेजी गई है। प्रशासन के इस फैसले से समय पर राशन वितरण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
Editor – Niraj Jaiswal
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