ड्रोन सर्वे, 2017 की सैटेलाइट इमेज और भौतिक सत्यापन के आधार पर होगा पात्रता निर्धारण
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने नगरीय क्षेत्रों में पट्टाधृति अधिकार सर्वेक्षण को पूरी पारदर्शिता, शुद्धता और निष्पक्षता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन के नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही पट्टाधृति अधिकार का लाभ दिया जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्थल का सर्वे शुरू करने से पहले ड्रोन सर्वे कराया जाए तथा वर्ष 2017 की सैटेलाइट इमेज के आधार पर पात्रता का परीक्षण किया जाए। प्रत्येक प्रकरण में भूमि की चारों सीमाओं (चौहद्दी) और सीमावर्ती व्यक्तियों का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन, अभिलेखों का मिलान और निर्धारित तिथि के अनुसार पात्रता की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ दिया गया या सर्वे में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि, सड़क, नाला, तालाब, जल निकाय, पार्क, खुली एवं आरक्षित भूमि सहित प्रतिबंधित श्रेणी की किसी भी भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों का शासन के नियमों के अनुरूप सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा।
बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने पट्टाधृति अधिकार नियम-2026 के प्रावधानों की जानकारी दी।
इस अवसर पर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, ओएसडी तरुण कुमार किरण, सहायक कलेक्टर विशाल जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर, सभी एसडीएम, अपर निगम आयुक्त, जोन प्रभारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Editor – Niraj Jaiswal
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