ट्रेन चलने के बाद बना टिकट और केवल स्क्रीनशॉट दिखाने पर कार्रवाई, रेलवे ने डिजिटल टिकट के नियमों का पालन करने की दी सलाह
कोरबा।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को डिजिटल टिकट का उपयोग करते समय निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी है। कोरबा से रायपुर के बीच यात्रा के दौरान एक यात्री को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण जुर्माना भरना पड़ा।
जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 18517 कोरबा- विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला यात्री ने टिकट जांच कर्मचारी (टीटीई) को आते देख अपने भाई को फोन किया। इसके बाद भाई ने रेलवन (RailOne) ऐप के माध्यम से कोरबा से रायपुर तक का अनारक्षित टिकट बनाकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप से भेज दिया।
टिकट जांच के दौरान टीटीई ने पाया कि ट्रेन कोरबा स्टेशन से शाम 4:10 बजे रवाना हो चुकी थी, जबकि टिकट 4:45 बजे जारी किया गया था। साथ ही यात्री के पास मूल डिजिटल टिकट उपलब्ध नहीं था, बल्कि केवल व्हाट्सएप पर प्राप्त स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा था। रेलवे नियमों के अनुसार ऐसा स्क्रीनशॉट वैध यात्रा प्राधिकार नहीं माना जाता। इसके चलते टिकट अमान्य घोषित कर नियमानुसार जुर्माना वसूला गया।
पूछताछ में यात्री ने बताया कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल से खरीदा गया अनारक्षित डिजिटल टिकट उसी मोबाइल फोन में उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें रेलवन ऐप पंजीकृत है और जिससे टिकट बनाया गया हो। केवल व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त टिकट दिखाकर यात्रा करना मान्य नहीं है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि डिजिटल टिकट सुविधा का लाभ उठाते समय सभी निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि यात्रा के दौरान अनावश्यक परेशानी और जुर्माने से बचा जा सके।
Editor – Niraj Jaiswal
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