कोरबा। शहर की एक महिला अधिवक्ता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट एवं मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय पीड़िता सीएसईबी कॉलोनी निहारिका की निवासी है और पिछले चार वर्षों से विधि व्यवसाय से जुड़ी हुई है। वर्ष 2024 में उसका विवाह सीएसईबी निवासी शुभम दास से सामाजिक रीति-रिवाज के साथ हुआ था।
पीड़िता का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसका पति कोई काम नहीं करता और शराब पीने के लिए उससे पैसे मांगता है। पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। महिला ने आरोप लगाया कि पति अक्सर जान से मारने की धमकी देता था। वहीं सास-ससुर उसे रोकने के बजाय पति को उकसाते थे और कहते थे कि उसे मारकर दूसरी शादी कर दी जाएगी।
महिला अधिवक्ता ने बताया कि 24 मई को भी उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की। इससे पहले भी बेल्ट से पीटा गया था। आरोप है कि सास-ससुर द्वारा उसे कमरे में बंद कर हाथ, मुक्के और लात से मारपीट कराई जाती थी और तलाक नहीं देने पर लगातार प्रताड़ित करने की धमकी दी जाती थी।
सिविल लाइन रामपुर थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने पति शुभम दास, ससुर श्याम दास महंत और सास लक्ष्मी बाई के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5) एवं 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
Editor – Niraj Jaiswal
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