रिस्दी, जिला अस्पताल और कोसाबाड़ी क्षेत्र में तंबाकू नियमों के उल्लंघन पर चला अभियान
कोरबा जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुसार विशेष चालानी कार्रवाई की गई। यह अभियान जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देश तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मार्गदर्शन में चलाया गया।
06 और 07 मई 2026 को प्रवर्तन दल ने रिस्दी क्षेत्र, जिला अस्पताल परिसर और कोसाबाड़ी इलाके में स्थित पान दुकानों, चाय ठेलों, भोजनालयों और किराना दुकानों की जांच की। जांच के दौरान कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 35 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 5 दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 30 दुकानों पर कुल 2,070 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
कार्रवाई दल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक सुनील सांडे, ऋषि साहू, वीरेंद्र भगत तथा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े संतोष केवट शामिल रहे।
अधिकारियों ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, जबकि धारा 6 के अनुसार नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जिले के सभी विकासखंडों में लगातार जारी रहेगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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