कोरबा।जमीन खरीदी-बिक्री के धोखाधड़ी संबंधी मामले में प्रोफेसर सुरेशचंद्र तिवारी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने सुपर सेशन वारंट के माध्यम से जेल भेजने का आदेश जारी किया है। न्यायालय से सीधे उन्हें जेल भेज दिया गया।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रो. तिवारी को धारा 420 भादंसं. के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह का कठोर कारावास भी दिया गया।
प्रार्थी जगदीश मिश्रा की हानि को देखते हुए धारा 357 दंप्रसं. के अंतर्गत मूल 16,50,000 रुपये के साथ 6% ब्याज सहित कुल 25,50,000 रुपये 3 माह के भीतर चुकाने का निर्देश दिया गया है।
सत्र न्यायाधीश ने पत्नी सुधा तिवारी को धारा 420 एवं 120-बी भादंसं. के आरोप से पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया।
जबकि प्रो. सुरेशचंद्र तिवारी को धारा 120-बी से दोषमुक्त किया गया, लेकिन धारा 420 के आरोप में दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई।
Editor – Niraj Jaiswal
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