कोरबा। होली पर्व के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने 4 मार्च 2026, बुधवार को संपूर्ण कोरबा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। जिस दिन रंगोत्सव मनाया जाएगा, उस दिन जिले में मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम एवं कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही एफएल-3, एफएल-3(क) तथा सभी अहाते भी निर्धारित तिथि को पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। उक्त अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय या संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग को 3 मार्च 2026 को निर्धारित समय के बाद सभी दुकानों को सीलबंद कराने तथा क्षेत्र में सघन गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं भी अवैध रूप से मदिरा की बिक्री न हो सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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