छेड़छाड़ के आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास

कोरबा।अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट कोरबा ने छेड़छाड़ के एक मामले में 57 वर्षीय अभियुक्त सुरेंद्र कुमार केशरिया को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि पीड़िता अपने घर के पास स्थित बाड़ी में घर की साफ-सफाई के बाद निकला कचरा फेंकने गई थी। इसी दौरान वहां नग्न अवस्था में मौजूद आरोपी ने सुनसान का फायदा उठाकर पीछे से पकड़ लिया और दोनों हाथ थामकर अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म की धमकी दी। पीड़िता किसी तरह स्वयं को छुड़ाकर घर पहुंची और पति को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद पति के साथ उरगा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 एवं 75(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना पूर्ण की और प्रकरण को विचारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस साक्ष्य और दलीलों के आधार पर मामला मजबूती से रखा। अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।