अनैतिक कृत्य और छेड़छाड़ के आरोप में दो शिक्षक निलंबित

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने गंभीर आरोपों में घिरे दो शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। पहला मामला एक व्याख्याता पर कक्षा 11वीं की छात्रा से अनैतिक कृत्य का है, जबकि दूसरा मामला एक प्रधानपाठक पर महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का है। दोनों मामलों में जांच के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है।

पहला मामला: छात्रा से अनैतिक कृत्य

जिले के एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता कल्याण कुमार भोई पर कक्षा 11वीं की छात्रा से अनैतिक हरकत का आरोप लगा। अभिभावक की शिकायत पर कोटा थाने में पाक्सो एक्ट और धारा 74 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 29 मार्च को भोई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चूंकि वह 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 9(2)(क) के तहत उसे निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ तखतपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

दूसरा मामला: महिला सहकर्मी से छेड़छाड़

शासकीय कन्या प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक मनोज कुमार अनंत पर एक महिला कर्मचारी ने बार-बार छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत प्राचार्य और बीईओ कोटा के माध्यम से जिला शिक्षा विभाग तक पहुंची। जिला जांच समिति ने आरोपों की पुष्टि की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के आधार पर अनंत को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनका मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल, तेंदुआ निर्धारित किया गया है।

शिक्षा विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनैतिक और अनुशासनहीन व्यवहार के मामलों में अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। दोनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई विभाग के सख्त रुख को दर्शाती है।