किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई

जांजगीर-चाम्पा जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश पर जांजगीर थाना क्षेत्र में किरायेदारों के सत्यापन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम बिरगहनी में एक मकान मालिक के खिलाफ किरायेदारों का सत्यापन न कराने और थाना को सूचना न देने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की गई।

पुलिस को सूचना मिली थी कि बिरगहनी गांव में पिछले एक वर्ष से चार व्यक्ति किराये के मकान में रह रहे हैं, जो घूम-घूमकर बर्तन और खिलौने बेचने का काम करते हैं। जांच में पाया गया कि ये चारों व्यक्ति पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, जिनके नाम हैं: शेख जीयाउर इसलाम (56 वर्ष), एस.के. महबुब आलम (53 वर्ष), एस.के. तफरोज (39 वर्ष), और एस.के. साहब। इनके संबंध में मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास (32 वर्ष) ने न तो कोई किरायानामा तैयार किया और न ही स्थानीय थाना को कोई सूचना दी।

जांच के दौरान शारदा प्रसाद श्रीवास को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। जांच में पाया गया कि मकान मालिक ने पश्चिम बंगाल के इन व्यक्तियों को किराये पर मकान देने के बावजूद कोई लिखित समझौता नहीं किया और न ही थाना को सूचित किया। इस लापरवाही को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध माना गया, जिसके आधार पर शारदा प्रसाद के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई और अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि किरायेदारों का सत्यापन न कराने से न केवल क्षेत्र की शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है, बल्कि अपराध और अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में भी कठिनाई होती है। उन्होंने मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों और घरेलू नौकरों का सत्यापन अवश्य कराएं और इसकी सूचना स्थानीय थाना को दें।

इस कार्रवाई में जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी और वीरेंद्र भैना का सराहनीय योगदान रहा।