एनजीटी के निर्देश पर 4 महिने के लिए खनन बंद
कोरबा। नेशनल ग्रीन ट्यिूबनल की गाइड लाइन के हिसाब से कोरबा जिले में भी 4 महिने के लिए रेत सहित अन्य गौण खनिज के खनन व परिवहन पर रोक लगा दी गई है।
15 जून से 15 अक्टूबर तक यह प्रभावी रहेगी। इसी के साथ रेत तस्करों पर प्रशासन सख्त हो गया है। कहा गया कि रेत तस्करी के मामलों में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। टास्क फोर्स को इसके अधिकार दिए गए हैं।
जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के रेत घाटों के अलावा अन्य क्षेत्रों से रेत की तस्करी को लेकर काफी समय से शिकायतें मिलती रही। इस पर सवाल भी खड़े हुए। जबकि कई मामलों में खनिज और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। इधर बरसात के सीजन में खनन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह लंबे समय तक अवैध खनन के मामलों को कैसे रोके।
कलेक्टर ने इसी सिलसिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण व विक्रय पर रोक लगाने जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक ली। इसमें वनमण्डलाधिकारी कोरबा मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, मनोज बंजारे, उप संचालक खनिज विभाग प्रमोद नायक, सीआईएसएफ के कमाडेंट एसडीएम, तहसीलदार पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
प्रशासन ने सभी को कहा कि रेत से संबंधित सभी कार्यों पर अधिकारी कड़ी कार्यवाही करें और राजस्व व पुलिस विभाग से समन्वय कर कार्यवाही भी तय करें। प्रशासन ने कहा कि जिले में रेत उत्खनन के चिन्हाकित क्षेत्रो में पैनी नजर बनाए रखते हुए तस्करों के विरुद्ध गम्भीरता से एक्शन लें। कलेक्टर ने रेत के अलावा कोयला चोरी रोकने के लिए एसईसीएल प्रबंधन, माइनिंग, राजस्व, पुलिस और सीआईएसएफ को भी निर्देशित किया है।
इन्हें रहेगी रेत ले जाने की अनुमति
नियमानुसार घाटों से लीज होल्डर अपना काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को रेत प्राप्त होगी। जनपद सीईओ के माध्यम से राजस्व व पुलिस विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों के पीएम आवास हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही। जिससे रेत ले जाने वालों का पहचान किया जा सकें। रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण एजेंसी/ठेकेदार के अंतिम देयक का भुगतान किया जाएगा। अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से रेत के परिवहन करने पर विभाग द्वारा कार्यवाही को जाएगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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