श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा के निर्वाचन पर रजिस्ट्रार का आदेश, 45 दिनों में नए सिरे से चुनाव का निर्देश

कोरबा। श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा के निर्वाचन और कार्यकारिणी गठन को लेकर चल रहे विवाद के बीच रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रितेश कुमार अग्रवाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश संस्था के कार्यकारिणी पदाधिकारियों और सदस्यों के निर्वाचन में अनियमितताओं को लेकर जारी किया गया है।

रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा द्वारा कार्यकारिणी का गठन और निर्वाचन संस्था की पंजीकृत नियमावली की कंडिका-12 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया। सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग ने 14 मई 2025 को पत्र (क्रमांक/प.क. 4250/30.03.2006/710/2025) जारी कर संस्था को नियमावली के अनुसार प्रबंध समिति का गठन करने और सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, संस्था द्वारा 28 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत निर्वाचन की जानकारी को नियमावली का उल्लंघन मानते हुए रजिस्ट्रार ने इसे अस्वीकार (अग्राहय) कर दिया है।

रजिस्ट्रार ने संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह 45 दिनों के भीतर पंजीकृत नियमावली की कंडिका-5 और कंडिका-12 के प्रावधानों के अनुसार सभी सदस्यों के बीच कार्यकारिणी पदाधिकारियों और सदस्यों का निर्वाचन कराए। निर्वाचन के बाद, अधिनियम की धारा-27 के तहत निर्धारित प्रारूप-7 में कार्यकारिणी की जानकारी सहायक रजिस्ट्रार, बिलासपुर संभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा के निर्वाचन और कार्यकारिणी गठन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में न्यायालय में भी प्रक्रियाएं लंबित हैं। रजिस्ट्रार के इस आदेश से विवाद को सुलझाने और संस्था के प्रबंधन को नियमावली के अनुरूप बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

संस्था के समक्ष अब चुनौती है कि वह निर्धारित समयावधि में पारदर्शी और नियमों के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करे। यह आदेश न केवल संस्था के लिए, बल्कि अन्य समान संगठनों के लिए भी नियमों के पालन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।