गुड्स कैरियर में यात्री ढोने पर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई

कोरबा। यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कड़े नियम लागू किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य बताया गया है। इसके बावजूद, गुड्स कैरियर वाहनों में यात्रियों को ढोने की अवैध प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कोरबा ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पिकअप और अन्य समान परिवहन के लिए बने वाहनों का उपयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में किए जाने पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

ट्रैफिक पुलिस की टीमें विभिन्न चेकपॉइंट्स पर ऐसे वाहनों की जांच कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के वाहनों का उपयोग यात्री परिवहन के लिए न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह बेहद जोखिम भरा भी है।

ऐसी गतिविधियों के कारण अतीत में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें यात्रियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष कवर्धा क्षेत्र में एक गुड्स कैरियर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहाड़ी कोरवा समुदाय के कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसी गतिविधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। कोरबा में भी इस अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।