कोरबा।खनिज संसाधनों के उत्पादन में अग्रणी कोरबा जिला पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में अब सख्त रुख अपना रहा है। कोयला और फ्लाई ऐश के परिवहन में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कड़ा एक्शन लिया है। वर्ष 2025 में जनवरी से अब तक पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 97 लाख रुपये की पेनल्टी वसूल की गई है।
कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की कोयला खदानें कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा और दीपिका विस्तार क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, जो औद्योगिक और घरेलू जरूरतों के लिए कोयले की आपूर्ति करती हैं। हालांकि, कोयला परिवहन में लापरवाही की शिकायतें प्रशासन तक पहुंचीं, जिसे गंभीरता से लिया गया।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी परमेंद्र पांडेय ने बताया कि कोयला वाहनों को कवर किए बिना खुले में चलाने के कई मामले सामने आए, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ी। इसके लिए एसईसीएल पर 80 लाख रुपये की भारी पेनल्टी लगाई गई, जो इस वर्ष की सबसे बड़ी राशि है।
इसके अलावा, फ्लाई ऐश के परिवहन में भी नियमों की अनदेखी सामने आई। नियमों के अनुसार, हाईवे या ट्रेलर से फ्लाई ऐश के परिवहन के दौरान वाहन को पूरी तरह कवर करना अनिवार्य है, ताकि ऐश न उड़े और न ही गिरे। फिर भी, कई ठेकेदारों ने इस नियम का उल्लंघन किया, जिसके लिए 15 लाख रुपये की पेनल्टी अधिरोपित की गई। साथ ही, रेत, गिट्टी और ईंट जैसे निर्माण सामग्री के खुले परिवहन पर भी 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि पर्यावरण संतुलन और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके।
Editor – Niraj Jaiswal
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