बिना ढके अपशिष्ट परिवहन मामले में हुई कार्रवाई, 14 उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित

रायगढ़ जिले में बिना तिरपाल ढके कच्चे माल, उत्पाद एवं अपशिष्ट परिवहन के मामले में पर्यावरण विभाग ने 14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट चीजों का परिवहन करने वाले वाहनों के द्वारा नियमों के पालन की जांच के लिए संयुक्त जांच दल गठित किया है, जिनके माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में गत दिवस संयुक्त दल द्वारा जांच करने पर विभिन्न वाहनों पर परिवहन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 14 उद्योगों पर 10 लाख 51 हजार 850 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

इस मामले में क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उपयुक्त प्रकार से ढकने के संबंध में स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के पालन की जांच करने के लिए गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी ने 15 से 21 फरवरी को रायगढ़ के चन्द्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा, पलगढ़ा सहित विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की गई।

पर्यावरण विभाग रायगढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्रॉली में 05 सेमी. फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना, कच्चे माल उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।