कोरबा। एस.ई.सी.एल. दीपका परियोजना द्वारा कोयला उत्खनन हेतु ग्राम मलगांव, तहसील दीपका (कटघोरा) राजस्व अनुभाग कटघोरा, जिला कोरबा छ.ग. की सभी जमीनों को अर्जित किया गया है। प्राप्त जानकारी एवं विश्वस्थ सुत्रों के हवालो से ज्ञात हुआ है कि एस.ई.सी.एल. दीपका परियोजना के अधिकारियों एवं कोयला उत्खनन के लिए उनके द्वारा अधिकृत कंपनी के.सी.सी.जे.वी. डेको (कलिंगा) द्वारा हितबद्ध एवं हितधारी व्यक्तियों का मुआवजा लाभांस एवं उन्हें व्यवस्थापन किए बिना तथा आवश्यक प्रतिकर दिए बिना साथ ही सुरक्षा दृष्टिकोण से ग्रीन जोन (सुरक्षा घेरा) का निर्माण किए बिना ही कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के उपबन्धों का उल्लघंन करते हुए मनमानी पूर्वक कोयला उत्खनन बल पूर्वक जारी है।
जिससे ग्राम मलगांव के हितधारी व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के समक्ष अनेको प्रकारों की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है। तथा उनके सुरक्षा की दृष्टिकोण से उनका अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है जिससे ग्राम मलगांव के प्रभावित व्यक्ति भयभीत एवं आतंकित है। ग्रामवासियों के द्वारा अपनी बात रखे जाने पर उनके निवेदन को नजर अंदाज कर कोयला उत्खनन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि एस.ई.सी.एल. दीपका परियोजना द्वारा ग्राम मलगांव के कोयला उत्खनन कराए जाने के पूर्व ही हितधारी व्यक्तियों को संपूर्ण प्रतिफल एवं अन्य सुविधाएं कोयला धाकर क्षेत्र अधिनियम 1957 के विहित उपबन्धों का पालन करना आवश्यक एवं अनिवार्य है।
कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 का उल्लघंन किए जाने वाल विभागों, मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र, सुरक्षा अधिकारी एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र, मुख्य खनन अधिकारी एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र एवं एस.ई.सी.एल. दीपका द्वारा अधिकृत कंपनी के.सी.सी.जे.वी. डेको (कलिंगा) के खिलाफ समुचित कार्यवाही कर एवं आवश्यक जॉच कराकर कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के विहित प्रावधान का कोयला उत्खनन के पूर्व पालन कराए जाने का आदेश करने ज्ञापन सौंपा गया है।
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